एंबुलेंस में कोविड मरीज युवती से दुष्कर्म का मामला; अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

Apr 11, 2025 - 13:23
Apr 11, 2025 - 13:31
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एंबुलेंस में कोविड मरीज युवती से दुष्कर्म का मामला; अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

पथानामथिट्टा में एम्बुलेंस में कोविड मरीज युवती से बलात्कार के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पथानामथिट्टा अदालत ने कायमकुलम के मूल निवासी नौफिल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आजीवन कारावास के अलावा अदालत ने 1,08,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। पथानामथिट्टा प्रधान सत्र न्यायालय ने आरोपी को मामले में दोषी पाया था।

अदालत ने आरोपियों को आईपीसी की धारा 366, 376, 354 और 323 तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 5ए के तहत दोषी पाया था। पनक्काचिरा, केरीकाड साउथ, कयामकुलम के निवासी नौफल '108' एम्बुलेंस के चालक थे, जो स्वास्थ्य विभाग की 'कनिवु' परियोजना का हिस्सा था। वह पहले भी हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी रह चुका है।

युवती के साथ 5 सितंबर, 2020 को अरनमुला में बलात्कार किया गया था। यह हमला उस समय हुआ जब उसे अदूर से पंडालम के अस्पताल ले जाया जा रहा था। आरोपी जानबूझकर लड़की को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। हिंसा के समय लड़की की उम्र 19 वर्ष थी। उन्होंने उनका यात्रा मार्ग बदल दिया और उन्हें अरनमुला के एक खाली मैदान में ले जाकर उनके साथ बलात्कार किया।

कोविड-19 के कारण अक्षम हो चुकी लड़की की हालत बलात्कार के बाद गंभीर थी। लड़की ने अपने मोबाइल फोन के जरिए मामले के लिए जरूरी सबूत इकट्ठा करने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उच्च न्यायालय ने इस खबर का संज्ञान लेते हुए मामले में हस्तक्षेप किया। आरोपी पर बलात्कार और अनुसूचित जाति अत्याचार का आरोप लगाया गया है। यह देश का पहला मामला भी है, जिसमें उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सम्पूर्ण गवाह परीक्षण की वीडियो रिकार्डिंग करने का आदेश दिया है।

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